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Tamil Nadu: चेन्नई उपभोक्ता अदालत ने अस्पताल को 10 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया

Subhi
28 Oct 2025 10:52 AM IST
Tamil Nadu: चेन्नई उपभोक्ता अदालत ने अस्पताल को 10 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया
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चेन्नई: चेन्नई की एक उपभोक्ता अदालत ने विल्लीवक्कम स्थित ईएसआईसी अस्पताल को एक निजी सुरक्षा गार्ड को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है, जिसने मोतियाबिंद की सर्जरी में हुई गड़बड़ी के कारण अपनी एक आँख की रोशनी खो दी थी। चेन्नई (उत्तर) जिला उपभोक्ता निवारण आयोग, जिसके अध्यक्ष डी. गोपीनाथ और सदस्य कविता कन्नन और वी. राममूर्ति थे, ने रेस इप्सा लोक्विटर (वह बात जो अपने आप बोलती है) के कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यह मामला चिकित्सीय लापरवाही का है।

पोन्नेरी निवासी केटी धनसेकरन ने 9 मई, 2024 को धुंधली दृष्टि के बाद ईएसआईसी अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई थी। छह दिन बाद भी उनकी दृष्टि क्षीण बनी रही, साथ ही उन्हें गंभीर जलन और दर्द भी हुआ। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि एक हफ्ते बाद अस्पताल ने आँख में बचे हुए टुकड़ों को निकालने के लिए एक और प्रक्रिया की सलाह दी।कॉर्टेक्स वॉश के बावजूद, उनकी दृष्टि में कोई सुधार नहीं हुआ और उन्हें सूजन, जलन और गंभीर दर्द का सामना करना पड़ा। एग्मोर स्थित क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान में एक प्रक्रिया के बाद भी इसे ठीक नहीं किया जा सका, जिसके कारण उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ईएसआईसी अस्पताल की एक दोषपूर्ण सर्जरी के कारण उनकी दाहिनी आँख में अंधापन आ गया था।

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